एनजीटी ने मांगी रूपरेखा
नई दिल्ली— राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से कहा है कि वे उन डीजल टैंकरों को हटाने के बारे में रूपरेखा पेश करें जो बीएस-4 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नहीं हैं। अधिकरण ने उच्चतम न्यायालय द्वारा बीएस-तीन मानक वाले वाहनों की बिक्री व पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यह निर्देश दिया है। यह प्रतिबंध एक अप्रैल से प्रभावी हो गया। अधिकरण के चेयरपर्सन न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम को निर्देश दिया है कि वह अपने ठेकेदारों के साथ बैठक करें और बीएस-तीन मानक वाले तेल टैंकरों को हटाने का कार्यक्रम बनाएं। कंपनियों व ठेकेदारों को दो हफ्ते में बैठक करनी होगी और बीएस-तीन उत्सर्जन मानक वाले तथा 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को हटाने के बारे में कार्यक्रम पेश करना होगा।
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