पति की सैलरी कितनी, जानने में जुटी पत्नियां

By: Apr 4th, 2017 12:02 am

केंद्रीय सूचना आयोग से इन्कम टैक्स रिटर्न की भी मांगी जा रही जानकारी

नई दिल्ली— सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई एक्ट) के तहत सैलरी का ब्योरा जैसी निजी सूचनाओं का खुलासा करने पर साफ तौर पर मनाही है, लेकिन कुछ महिलाएं इसके तहत केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से अपने पति की सैलरी और यहां तक कि टैक्स रिटर्न से जुड़ी जानकारियां भी मांग रही हैं। सरकारी विभागों के पास ऐसे अनुरोधों की भरमार लगी हुई है। मिसाल के तौर पर सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया के कई कर्मचारियों की पत्नियां अपने पति की सैलरी के बारे में जानकारी हासिल कर रही हैं। वहीं, कुछ मामलों में सीआईसी ने मानवीय आधार पर फैसला करते हुए कहा कि टैक्स रिटर्न से जुड़ी सामान्य जानकारी मुहैया कराई जानी चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक, अलग हुए जोड़े इस कानून का इस्तेमाल कर अपने पार्टनर की बेवफाई के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर रहे हैं, ताकि तलाक के लिए केस दायर किया जा सके या बच्चों के लिए गुजारा-भत्ता मिले। कई मामलों में पति या पत्नी सरकारी विभाग के पास पहुंचते हैं, जहां पति या पत्नी काम करते हैं। ये लोग इस संदेह में वहां पहुंचते हैं कि उनके पति या पत्नी के पास कुछ छिपी हुई संपत्ति है। मिसाल के तौर पर दिल्ली के अकोला निवासी एक महिला अपनी शिकायत को लेकर सीआईसी पहुंची, लेकिन आयकर विभाग ने उनके पति के टैक्स रिटर्न की जानकारी देने से मना कर दिया। महिला का कहना था कि उनके पति उनसे अलग हो चुके हैं और वह इन्कम टैक्स रिटर्न के जरिए अपने पति का पता ढूंढना चाहती थी। सीआईसी ने मानवीय आधार पर फैसला करते हुए कहा कि टैक्स रिटर्न से जुड़ी सामान्य जानकारी मुहैया कराई जानी चाहिए।

खटखटाया था सीआईसी का दरवाजा

इसी तरह, कमीशन ने दिल्ली के रोहिणी की एक महिला की मदद की जिसने इन्कम टैक्स विभाग द्वारा अपने ससुर और पत्नी के टैक्स रिटर्न की जानकारी दिए जाने से मना करने के बाद सीआईसी का दरवाजा खटखटाया था। जब इस महिला ने यह कहा कि उन्हें अपने खिलाफ दायर दहेज के मामले का विरोध करने के लिए इन चीजों की जानकारी चाहिए, तो इन्फार्मेशन कमिश्नर बिमल जुल्का ने यह राय दी कि न्याय के हित में दोनों की नेट टैक्सेबल इन्कम के बारे में उन्हें जानकारी मिलनी चाहिए।


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