शहरी एवं नगर नियोजक को टीसीपी अधिकार

By: Apr 12th, 2017 12:01 am

शिमला — धर्मशाला नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने कांगड़ा के धर्मशाला में मंडलीय शहरी योजना कार्यालय के शहरी एवं नगर नियोजक को निदेशक टीसीपी के अधिकार सौंपे। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि यह अधिकार पूर्व में नगर निगम धर्मशाला आयुक्त को दिए गए थे। शहरी एवं नगर नियोजक अतिरिक्त मुख्य सचिव (टीसीपी) के समग्र नियंत्रण में काम करेंगे तथा शहरी एवं नगर नियोजन नियम, 2014 के प्रावधान के अंतर्गत एकत्रित योजना स्वीकृति फीस राज्य सरकार के कोष में जमा की जाएगी।


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