हैजा रोकने को उठाए कदम
उपायुक्त पराशर जोशी ने दिए सख्त निर्देश, कोताही पर कड़ी सजा
पंचकूला — उपायुक्त गौरी पराशर जोशी ने एपिडेमिक डिसिज एक्ट की धारा-दो के तहत समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भयानक रोग हैजा की रोकथाम के लिए आदेश जारी किए है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होकर अगामी 31 दिसंबर तक समस्त जिला में लागू रहेंगे। उपायुक्त के जारी आदेशों में जिला की सीमा में कोई भी व्यक्ति प्रदूषित मिठाइयां, केक, बिस्कुट, भूने चने या भिन्न प्रकार के बने हुए खाद्य पदार्थ, गली सड़ी सब्जियां व फल इत्यादि बेच नहीं सकते। इसके अलावा सब प्रकार की प्रदूषित पीने की वस्तुएं शरबत, लस्सी, शिकंजवी, गन्ने का रस, गोल गप्पे व चाट आदि की बिक्री नहीं कर सकेंगे। आदेशों में इन वस्तुओं की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति पानी की राजकीय प्रयोगशाला लोक विशेलषक हरियाणा से पास करवाए बिना बर्फ आइसक्रीम, मिल्क आईसक्रीम, कुल्फी, सोडा वॉटर व कार्बोनोटिड वॉटर का उत्पादन नहीं कर सकता। इस प्रकार की बिना टैस्ट करवाई गई वस्तुओं की बिक्त्री भी बंद की गई है। आदेशों अनुसार खाद्य पदार्थ की जो वस्तुए बिक्री के लिए हो, वे सभी मिट्टी, रेत, धूल व मक्ख्यिं से बचाव के लिए शीशे के शोकेस में ढकी होनी चाहिए। उन्होंने पंचकूला के उच्च अधिकारियों को नियुक्त कर अधिकार दिए है कि वे इन आदेशानुसार किसी भी दुकान, मकान अथवा स्थान जहां पर खाद्य पदार्थ व दूसरे तरल पदार्थ बनाए व बेचे जा रहे का निरीक्षण कर सकते है तथा जांच में गलत पाने जाने पर उन्हें नष्ट कर सकते हैं।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App