अपने अधिकारों को जानें उपभोक्ता

By: May 15th, 2017 12:02 am

उपायुक्त यमुनानगर रोहतास खरब ने बैठक में की अपील

यमुनानगर  – उपायुक्त रोहतास सिंह खरब ने उपभोक्ताओं का आह्वान किया है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचानंे और उनका उपयोग करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ताओं को अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं विशेषकर ग्रामीण उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य कारण उनका अज्ञान है। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और साथ ही उनका उपयोग भी करना आना चाहिए, तभी उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन वास्तविक अर्थों में सफल हो सकता है। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री खरब ने बताया कि उपभोक्ताओं को जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार, वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार, उचित मूल्य पर संतोषजनक गुणवत्ता वाली वस्तुएं तथा सेवाओं का चयन करने का अधिकार, व्यापार पद्धतियों अथवा उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार तथा जीवनपर्यंत एक जानकार उपभोक्ता बने रहने के लिए उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार आदि उपभोक्ता अधिकार प्राप्त है। उपायुक्त रोहतास सिंह खरब ने उपभोक्ताओं को हमेशा जागरूक बने रहने की सलाह दी। उन्होंने उपभोक्ताओं को सलाह दी कि वे हमेशा उक्त जिद करें और जागरूक ग्राहक बनंे। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता समस्या के समाधान हेतु राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन, हरियाणा के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 पर संपर्क किया जा सकता है।

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