अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी

By: May 2nd, 2017 12:05 am

सुजानपुर —  मोटर व्हीकल अधिनियम में प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में बढ़ावा देते हुए नई अधिसूचना जारी की गई है। इसमें सभी उपमंडल अधिकारियों, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को तमाम वाहन पासिंग पार्किंग, वाहन ट्रायल पार्किंग व नए वाहन नंबर लेने की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया व अन्य कार्य सभी की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी है। ऐसे में अब जहां पर भी वाहन पासिंग, वाहन चालक ट्रायल व अन्य प्रक्रिया होगी उसकी वीडियोग्राफी बनानी जरूरी होगी। सब कार्य वीडियोग्राफी के दायरे में होंगे। इस तरह की अधिसूचना जारी होने के बाद अपने-पराए, भाई-भतीजावाद पर अंकुश लगेगा। वाहन चालक लाइसेंस प्रक्रिया पूरी तरह सही होगी व एक्सपर्ट ही वाहन लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे। बताते चलें कि इससे पहले तमाम प्रक्रिया उपमंडल अधिकारी व एमवीआई के सामने होती थी व यह प्रक्रिया पूरी तरह सही भी होती थी, लेकिन इसके बावजूद तमाम शिकायतें परिवहन निदेशक कार्यालय में पहुंचती थीं। ऐेसे में अब तमाम शिकायतों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। लोगों को इस कार्य में पूरी पारदर्शिता देखने को मिलेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हमीरपुर डा. विक्रम महाजन ने बताया कि वाहन पार्किंग संबंधी तमाम कार्य वीडियोग्राफी के दायरे में होंगे। विभागीय अधिकारी, उपभोक्ता इन्हें कभी भी शिकायत मिलने पर निरीक्षण कर सकते हैं। यह निर्देश परिवहन निदेशक से प्राप्त हुए हैं। आरटीओ डा. विक्रम महाजन ने बताया कि वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करने के लिए इच्छुक व्यवसायी कार्यालय आरटीओ में निविदाएं दे सकते हैं। उनसे दरें तय होते ही वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।

विवाह प्रस्ताव की तलाश कर रहे हैं? निःशुल्क रजिस्टर करें !


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App