आज आएगा जाधव पर फैसला

By: May 18th, 2017 12:08 am

पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नागरिक पर आईसीजे 3:30 बजे सुनाएगा निर्णय

newsनई दिल्ली— हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में गुरुवार दोपहर बाद साढ़े तीन बजे फैसला सुनाएगा। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी श्री जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस पर न्यायालय ने उनकी फांसी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद सोमवार को भारत और पाकिस्तान की ओर से न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा गया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार हेग स्थित पीस पैलेस में गुरुवार को भारतीय समय के अनुसार साढ़े तीन बजे न्यायालय के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम इस मामले में फैसला पढ़कर सुनाएंगे। भारत ने अपना पक्ष रखते हुए आशंका जताई थी कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई पूरी होने से पहले ही श्री जाधव को फांसी दे सकता है, इसलिए सैन्य अदालत के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरी ओर पाकिस्तान ने तर्क दिया कि यह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और यह वियना संधि के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायायल इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। जाने- माने अधिवक्ता एवं पूर्व सॉलिसीटर जनरल हरीश साल्वे ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा था कि श्री जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि में राजनयिक संपर्क के प्रावधान वाले अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाया जाना वियना संधि के अनुच्छेद 36 के तहत अधिकारों का उल्लंघन है। श्री जाधव को बिना राजनयिक संपर्क का मौका दिए गिरफ्तार कर रखा गया है और अब उन पर फांसी की तलवार लटक रही है। भारत का कहना था कि श्री जाधव को ईरान से अपहृत करके पाकिस्तान ले जाया गया और पाकिस्तान का यह दावा गलत है कि उन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान ने सैन्य अदालत में चलाए गए मुकदमे के कोई भी दस्तावेज भारत को नहीं सौंपे हैं। उसकी यह पूरी कार्रवाई ढोंग है। श्री साल्वे ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से अनुरोध किया कि ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाकिस्तान इस याचिका का निपटारा होने तक श्री जाधव को फांसी नहीं दे। उन्होंने दलील दी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की नियमावली में अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किसी देश को दिए गए अंतरिम निर्देश बाध्यकारी होते हैं और सभी देशों को उसे मानना होता है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं भारत के अधिवक्ता दल का नेतृत्व कर रहे दीपक मित्तल ने कहा कि जाधव को उचित कानूनी सहायता हासिल करने और राजनयिक संपर्क का अधिकार भी नहीं दिया गया। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 46 वर्षीय श्री जाधव पर जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा सुनाई है।

नहीं दी थी वीडियो दिखाने की इजाजत

पाकिस्तान ने जाधव को जासूस बताने के लिए उनके कबूलनामे का वीडियो आईसीजे में दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान के वकीलों को ऐसा करने से मना कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि इस वीडियो को अलग-अलग एंगल से कैमरे और लाइटिंग अरेंजमेंट कर प्लानिंग के तहत शूट किया गया था। वीडियो किसी इंटरव्यू की तरह लग रहा था।

18 साल पहले भी मुंह की खा चुका है पाकिस्तान

10 अगस्त, 1999 को इंडियन एयरफोर्स ने गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान नेवी के एक एयरक्राफ्ट एटलांटिक को मार गिराया था। इसमें सवार सभी 16 सैनिकों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान का दावा था कि एयरक्राफ्ट को उसके एयरस्पेस में मार गिराया गया। उसने इस मामले में भारत से छह करोड़ डॉलर मुआवजा मांगा था। तब आईसीजे की 16 जजों की बैंच ने 21 जून, 2000 को 14-2 से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया।

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