आधार मामले का मजबूती से बचाव

By: May 3rd, 2017 12:01 am

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने पैन बनवाने और आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने के फैसले का मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में मजबूती से बचाव किया। एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भान की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि आधार की गोपनीयता को लेकर जारी चिंताएं बेकार हैं।

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