उद्योगों को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट

By: May 3rd, 2017 12:02 am

2004 के नियमों में सरकार ने किया संशोधन, टैक्स में भी कारोबारियों को दी राहत

 शिमला— प्रदेश सरकार ने हिमाचल के उद्योगपतियों को कई रियायतें प्रदान की हैं, जिससे उद्योगपतियों को राहत मिलेगी। वर्ष 2014 के बाद उत्पादन में आए उद्योगों व औद्योगिक विस्तार करने वाले उद्योगपतियों के साथ-साथ स्टार्टअप स्कीम में जुड़ने वालों के लिए विशेष रियायतें हैं। सरकार ने उद्योग विकास के लिए  2004 में बनाए ग्रांट ऑफ इंसेंटिव, कंसेशन एवं फैसीलिटी नियमों में फेरबदल किया है। इसमें संशोधन किए गए हैं जिनके तहत उद्योगपतियों को न केवल इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी कम की गई है, वहीं  टैक्स में भी रियायत दी गई है। 2014 से इन उद्योगों को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी व सेल्ज टैक्स कम किया गया है। साथ ही स्टार्ट अप स्कीम में जुड़ने वालों को सरकार ब्याज सहायता भी प्रदान करेगी। संशोधित नियमों में ये भी तय किया गया है कि फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों जो कि एचआईवी एड्स से ग्रसित हैं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक्स्ट्रा हाई टेंशन कैटेगरी के बड़े उद्योगों को अभी तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी 17 फीसदी की दर से चुकानी पड़ती है, जिसे अब दो फीसदी घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। 100 किलोवॉट के कनेक्टिड लोड से जुड़े बड़े उद्योगों को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी 17 व 15 फीसदी देय थी जिसे घटाकर 13 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह से मध्यम दर्जे के उद्योगों को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी 15 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी कर दी गई है। पहलीअप्रैल 2012 के बाद स्थापित हुए उद्योगों को 10 फीसदी की दर ही रखी गई है, जोकि पहले भी थी। 1 अप्रैल 2014 के बाद लगे उद्योगों को 15 फीसदी की बजाय तब से 5 प्रतिशत पांच साल के लिए, वर्तमान लघु उद्योगों को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी 9 प्रतिशत की बजाय अब 7 प्रतिशत देय होगी।  पहली अप्रैल 2012 के बाद लगे उद्योगों को चार प्रतिशत की दर रखी गई है, जबकि पहली अप्रैल 2014 के बाद लगे उद्योगों को दो प्रतिशत की दर पांच साल के लिए निर्धारित रखी गई है। नए उद्योग जो कि ईएचटी श्रेणी के हैं और जिनमें 300 से अधिक हिमाचलियों को रोजगार दिया गया है, पर 2 फीसदी इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी पांच साल के लिए लागू होगी। सेल्ज टैक्स में राहत इसके साथ वर्ष 2014 से ही उद्योगों को  सेल्ज टैक्स में भी रियायत प्रदान की गई है।  इस छूट में स्टार्ट अप स्कीम के तहत स्थापित होने वाले उद्योगों को भी रियायत प्रदान की जाएगी। इनके लिए सेल्ज टैक्स की दर एक फीसदी और 1/2 फीसदी तय की गई है। इसी दर से इनसे पुराना सेल्ज टैक्स वसूल किया जाएगा।

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