कंपनी को चालीस हजार रुपए जुर्माना

By: May 25th, 2017 12:02 am

भरमौर —  होली उपतहसील में 180 मैगावाट के पावर प्रोजेक्ट निर्माण कार्य में जुटी कंपनी को वनसंपदा को नुकसान पहुंचाने के लिए वन विभाग ने 40 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका है। वन विभाग ने आरंभिक जांच पर कंपनी को चालीस हजार रुपए की डैमेज रिपोर्ट काटकर राशि को सरकारी खाते में जमा करवाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही वन विभाग की भूमि पर बिना परमिशन के सड़क निर्माण को लेकर भी अलग से जांच बिठा दी गई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी होली लाल सिंह ने खबर की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार रावी नदी पर निर्माणाधीन बजोली-होली जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य करने वाली कंपनी ने मलबा उठाने की आड में सड़क निकालने के लिए 30 प्याक के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। मामले की भनक लगने पर वन विभाग ने हरकत में आते हुए बीओ पवन कुमार की अगवाई में एक टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को बंद करवा दिया है। वन विभाग ने कंपनी को जमीन डायवरशन संबंधी कागजात प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। वन विभाग ने बुधवार को आरंभिक जांच के आधार पर 30 प्याक के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने को लेकर संबंधित कंपनी को चालीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वन विभाग ने बिना परमिशन सड़क का निर्माण करने की जांच अलग से आरंभ कर दी है। वन विभाग की मानें अगर सड़क निर्माण को लेकर कंपनी की ओर से कोई कागजात प्रस्तुत न किए तो उसे इसके लिए अलग से विभागीय कार्रवाई का सामना करना पडे़गा। बहरहाल, वन विभाग ने प्याक के 30 पेड़ों को नुकसान को लेकर कंपनी को चालीस हजार का जुर्माना लगाया है। उधर, वन परिक्षेत्र अधिकारी होली लाल सिंह का कहना है कि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने के लिए चालीस हजार रुपए का जुर्माना लगाने के साथ बिना परमिशन सड़क निर्माण पर अलग से जांच बिठा दी गई है।

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