चरस तस्कर को बारह वर्ष का कारावास
चंबा – जिला एवं सत्र व विशेष न्यायाधीश चंबा योगेश जसवाल की अदालत ने वीरेंद्र कुमार पुत्र चमारू राम वासी गांव कोटला तहसील सलूणी को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए बारह वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने वीरेंद्र कुमार को डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक तीन दिसंबर 2015 को मुख्य आरक्षी वीरेंद्र कुमार की अगवाई में टीम ने लाहडू के पास नाका लगा रखा था। इसी दौरान ककीरा से लाहडू की ओर बैग उठाकर पैदल आ रहे वीरेंद्र कुमार ने पुलिस टीम को देखकर घबराकर मौके से भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने वीरेंद्र कुमार का पीछा कर उसे धर दबोचा। पुलिस ने वीरेंद्र कुमार की शक के आधार पर तलाशी लेने दौरान तीन किलो एक सौ छब्बीस ग्राम चरस की खेप बरामद की। पुलिस ने वीरेंद्र कुमार के खिलाफ चरस तस्करी को लेकर चुवाड़ी थाना में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर हवालात में धकेल दिया। बाद में मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वीरेंद्र कुमार को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए बारह वर्ष कैद और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
विवाह प्रस्ताव की तलाश कर रहे हैं? निःशुल्क रजिस्टर करें !
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App