तीन महीने के भीतर मिलेगी नौकरी

By: May 21st, 2017 12:15 am

प्रदेश बिजली बोर्ड ने कर्मचारियों को दी राहत, ड्यूटी टाइम में हादसा होने पर परिजनों को मिलेगा लाभ

NEWSशिमला— हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने आखिरकार उन कर्मचारियों के परिवारों को राहत प्रदान कर दी है, जो कि ड्यूटी के समय में काल का शिकार बन जाते हैं। बोर्ड में चलती लाइन पर काम करने वाले ऐसे कई कर्मचारी मौत के आगोश में जा चुके हैं। अभी भी ऐसे 120 मामले लंबित हैं, जिनके परिवार के लोगों को नौकरी या अन्य लाभ नहीं मिल पाए हैं।  इनके लिए बिजली बोर्ड ने नई पालिसी बनाई है, जिसे शनिवार को घोषित कर दिया गया है। बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन ने एक साल पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह मांग रखी थी, जिस पर अब जाकर फैसला हुआ है। बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेशों के  अनुसार ड्यूटी के समय में जिस भी तकनीकी कर्मचारी या अभियंता की मृत्यु होती है, उसके आश्रितों को तीन महीने के भीतर बोर्ड नौकरी प्रदान करेगा। करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने के लिए सरकार ने कई तरह की शर्तें लगा रखी हैं, जो कि इन तकनीकी कर्मचारियों या अभियंताओं के मामले में लागू नहीं होंगी, जिनकी मृत्यु ड्यूटी टाइम पर होती है। इनके आश्रितों के लिए आय सीमा की कोई शर्त नहीं होगी। इसके साथ मृतक यदि अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारी था, तो उसके परिवार को तुरंत पांच लाख और नियमित था तो 10 लाख रुपए की राशि बतौर मुआवजा दी जाएगी। वहीं परिवार को पेंशन के सभी लाभ भी जारी रहेंगे और सरकारी आवास भी उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। आश्रित को उसकी योग्यता के अनुसार समकक्ष पद पर रखा जाएगा या उसके लिए नए पद का सृजन होगा। इसके अलावा भी प्राकृतिक रूप से मृतकों के बिजली बोर्ड में 800 से अधिक मामले हैं, जिनमें करुणामूलक आधार पर नौकरी मांगी जा रही है। इन पर सरकार द्वारा तय शर्तें लागू रहेंगी, जिन पर बिजली बोर्ड भी अमल कर रहा है, मगर अभी तक इसमें रोजगार नहीं दिया जा रहा। वर्ष 2006 से ऐसे मामले लंबित पड़े हुए हैं।

यूनियन 23 को देगी धरना

बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की इस मांग को तो पूरा कर दिया गया है लेकिन वेतन विसंगति की अन्य मांगों को पूरा नहीं किया जा सका है। ऐसे में यूनियन 23 मई को कुमार हाउस में धरना देने जा रही है। अध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा व महासचिव हीरा लाल ने प्रदर्शन का ऐलान किया है।

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