दूसरे के अकाउंट में रखा धन होगा जब्त

By: May 31st, 2017 12:04 am

नई दिल्ली- दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटबंदी के बाद इस साल राजधानी में इनकम टैक्स अथॉरिटीज के छापों और कुर्की-जब्ती को वैध करार दिया है। जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस चंदर शेखर की पीठ ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के यहां छापामारी के दौरान पता चले कि किसी बैंक अकाउंट में अघोषित धन जमा है, लेकिन वह बैंक अकाउंट उसके नाम पर नहीं है, तो विभाग उस धन को जब्त कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली के एक बिजनसमेन के ठिकानों पर छापामारी की और जानकारी मिलने के बाद उसकी आठ कंपनियों और एक सहयोगी के अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में जमा अघोषित रकम को जब्त कर लिया था।

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