नकल पर कसेंगे नकेल

By: May 28th, 2017 12:02 am

अंबाला में आयोग की परीक्षा को लगाई धारा-144, चौकस रहें अधिकारी

अंबाला— अतिरिक्त उपायुक्त आरके सिंह ने रविवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड में मंडी सुपरवाईजर, कलेक्टर पद की भर्ती हेतु अंबाला में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के बारे में शनिवार को एडीसी कार्यालय के सभागार में एक बैठक कर परीक्षा को नकल रहित व शांतिपूर्वक तरीके से किए जाने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड से अधीक्षक सिलक राम तथा विजय कुमार विशेषतौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि यह परीक्षाएं रविवार को दो चरणों में होंगी। प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे दोपहर तक तथा दोपहर तीन  से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों व कालेजों में को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। एडीसी ने बताया कि परीक्षाओं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मंडी सुपरवाईजर का फी कलेक्टर पद की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के लिए जिला अंबाला में कुल 44 केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी कें द्रों में सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है साथ ही सभी केंद्रों में सीसीटी कैमरे एवं जैमर भी लगाए गए है, ताकि परीक्षा से संबंधित तमाम गतिविधि कै द की जा सके। बोर्ड के अधीक्षक सिलक राम ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर, पैन स्कैनर, पैन ड्राइव व अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर भी मनाही रहेगी। कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा केंद्र के अंदर पैन, पैंसिल के साथ-साथ अंगूठी, चूडि़यां, चेन व कलाई घड़ी भी नहीं ले जा सकता। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर क्षेत्र में फोटोस्टेट की सभी दुकानें भी  बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं। ड्यूटी पर हाजिर पुलिसकर्मियों पर आदेश लागू नहीं होंगे। प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस,तहसीलदारों, एसएचओ, डीडीपीओ, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जिला निरीक्षक सीआईडी को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए हुए हैं।

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