नहीं बदली जेबीटी भर्ती की शर्तें

By: May 9th, 2017 12:15 am

कोर्ट ने युवाओं को हर जिला की काउंसिलिंग में जाने की दी है अनुमति
newsधर्मशाला —  हाई कोर्ट के निर्देश पर भी जेबीटी भर्ती की शर्तांे में अब तक कोई बदलाव नहीं हो पाया है। प्रदेश हाई कोर्ट ने जेबीटी और टेट पास उम्मीदवारों को किसी भी जिले में काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन शिक्षा विभाग अब तक कोर्ट के निर्देशों पर खामोश है। अब तक जेबीटी की जिला काडर की पोस्ट को राज्य स्तरीय बनाने पर अभी कोई काम नहीं हो पाया है। इस कारण प्रदेश भर के उम्मीदवारों में भी असमजंस और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब उम्मीदवारों ने गाइडलाइन जारी करने की मांग उठाई है। जानकारी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी जिलों में रिक्त पदों को भरने के लिए 11 मई को काउंसिलिंग तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन अभी तक काउंसिलिंग में अन्य जिलों के उम्मीदवारों के भाग लेने की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने पिछले वर्ष उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय दे चुका है। इसमें संबंधित जिला में ही रोजगार कार्यालय में पंजीकरण वाले उम्मीदवारों की ही भर्ती की शर्त असंवैधानिक बताया है।  अब उम्मीदवारों को कोर्ट की तरफ से किसी भी जिला की जेबीटी सीट में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस समस्या को लेकर हिमाचल प्रदेश के जेबीटी बेरोजगार संघ के सदस्य विक्रम, सूरज, विवेक, आकाश, जीवन, सुरेंद्र, अमित कुमार, धीरज, अनिकेत, सन्नी, आयांश, प्रिंयाश और हर्ष का कहना है कि काउंसिलिंग में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों में जेबीटी उम्मीदवारों को भाग लेने का मौका प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को काउंसिलिंग में भाग न लेने पर अवमानना की याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने मांग उठाई है कि निदेशालय को 11 मई से पहले लिखित निर्देश जारी करने चाहिए।

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