नियमों में शामिल हुई अनुबंध भर्ती की शर्तें
शिमला— अनुबंध भर्तियों के लिए रखी गई शर्तों को नियमों में शामिल कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने अलग से इसके लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें वित्त विभाग द्वारा किए गए संशोधनों को भी शामिल किया गया है। अनुबंध भर्ती पर लगा कर्मचारी एक महीने के बाद एक दिन की कैजुअल लीव ले सकता है, जिसका प्रावधान पहले से है, लेकिन अब सरकारी नियमों में इसे शामिल किया गया है। इसके साथ उसे साल में 10 दिन की मेडिकल लीव व पांच दिन की स्पेशल लीव भी प्रदान की जाएगी। महिला अनुबंध कर्मी को 135 दिन की मैटरनिटी लीव प्रदान की जाएगी। इसके अलावा भी महिला अनुबंध कर्मी को अन्य अपरिहार्य कारणों से 45 दिन का अवकाश दिया जा सकेगा। वित्त विभाग ने यह प्रावधान रखा है, जिसे कार्मिक विभाग ने अपने नियमों में शामिल कर दिया है। उन्हें मेडिकल रिइंबर्समेंट की सुविधा नहीं है और न ही एलटीसी की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कोई अन्य अवकाश भी नहीं रखा गया है।
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