यमुनानगर में लगाई धारा-144

By: May 6th, 2017 12:02 am

वाटर पंप आपरेटरों की परीक्षा के मद्देनजर उठाया कदम

यमुनानगर – जिलाधीश रोहतास सिंह खरब ने सात मई रविवार को प्रातः कालीन सत्र में प्रातः10:30 से दोपहर 12 बजे तक यमुनानगर में स्थित विभिन्न स्कूलों एवं कालेजों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला द्वारा वाटर पंप आपरेटर ग्रेड-द्वितीय की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में लागू रहेंगे। जिलाधीश खरब द्वारा जारी किए गए आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उक्त भर्ती परीक्षा को नकल रहित व व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने, कोई खतरनाक हथियार जैसे आग्नेय शस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, भाला, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू , सिखों के धार्मिक आस्था के प्रतीक कृपाण को छोड़कर आदि खतरनाक हथियार या अन्य वस्तुएं जिसे हथियार के तौर पर प्रयोग में लाए जाने की संभावना हो, को लेकर चलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट मशीन की दुकानें व साइबर कैफे भी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। यह पाबंदी इसलिए लगाई गई है, ताकि अमन व शांति बनी रहे व वाटर पंप आपरेटर ग्रेड-द्वितीय की भर्ती लिखित परीक्षा नकल रहित व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंड के भागी होंगे।

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