सोलर प्लांट से दूर करें बिजली की कमी

By: May 11th, 2017 12:01 am

हरियाणा सरकार ने सभी संस्थानों में प्लंाट लगाना किया जरूरी

यमुनानगर —  हरियाणा सरकार बिजली की कमी को पूरा करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, जिसके तहत सरकार द्वारा सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए अनिवार्य अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न वर्गों में सोलर पावर प्लांट लगाना अनिवार्य किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त डा. शालीन ने बताया कि सोलर पावर प्लांट लगाने से संस्थान अपनी बिजली स्वयं बनाकर अपनी जरूरतें पूरी होने उपरांत अतिरिक्त बिजली को बिजली निगम को दे सकता है। साथ ही संस्थान द्वारा पैदा की गई बिजली पर सरकार द्वारा 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रोत्साहन का भी प्रावधान है, जिससे संस्थान अपना 90 प्रतिशत तक बिजली का बिल खत्म कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्लांट से पैदा होने वाली बिजली की बचत से लगभग 4.5 वर्षों में सोलर पावर प्लांट की लागत पूरी हो जाती है, जबकि इस प्लांट की आयु 25 वर्ष तक है। डा. शालीन ने बताया कि सोलर पावर प्लांट अनिवार्य अधिसूचना के अंतर्गत हुडा व नगर निगम के 500 गज व उससे ज्यादा के आवासीय भवन, सभी निजी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कालेज, होस्टल तथा यूनिवर्सिटी जिनका कनेक्टिड लोड 30 किलोवाट व उससे अधिक है, सभी सरकारी भवन व कार्यालय जिनका कनेक्टिड लोड 30 किलोवाट व उससे अधिक है, सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, मॉल, होटल, पर्यटन व औद्योगिक भवन जिनका कनेक्टिड लोड 50 किलोवाट व उससे अधिक है तथा सभी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी जो आधे एकड़ से ज्यादा में निर्मित हैं।  इन वर्गों में प्लांट लगाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को एलईडी लाइट तथा एनर्जी ओडिट की अनिवार्यता के बारे में भी बताया गया। साथ ही सभी को बिजली की बचत के लिए अक्षय उर्जा उपकरणों के उपयोग हेतु भी प्रेरित किया गया। बैठक के अंत में प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि किसी भी अन्य सहायता व जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त एंव मुख्य परियोजना अधिकारी, यमुनानगर के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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