हरियाणा में मंत्रियों के वेतन-भत्ते बढ़े

By: May 5th, 2017 12:02 am

अब संशोधित वेतन के तहत 50 से बढ़कर 60 हजार होगी तनख्वाह, सदन में पेश किए तीन विधेयक

चंडीगढ़— हरियाणा में मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि की गई है तथा इस संबंध में विधानसभा में गुरुवार को तीन संशोधन विधेयक पारित किए गए।  राज्य विधानसभा के गुरुवार के विशेष सत्र में मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विपक्ष के नेता के वेतन और भत्तों को लेकर तीन संशोधन विधेयक पेश किए गए, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। संशोधित वेतन के तहत अब इन्हें 50 हजार रुपए के बजाय 60 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन तथा कार्यालय खर्च के रूप में दो हजार रुपए की जगह 20 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। वेतन और भत्तों में वृद्धि से राज्य के खजाने पर 55 लाख 46 हजार रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सदन में फरीदाबाद स्थित वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के राज्य की सीमाओं से बाहर कार्यक्षेत्र के विस्तार तथा अन्य कालेजों और संस्थानों की इसके साथ संबद्धता के प्रावधान से संबंधित संशोधन विधेयक, करनाल के अंजनथली गांव में स्थापित किए जा रहे हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महाराणा प्रताप बागबानी विश्वविद्यालय करने संबंधी संशोधन विधेयक, राज्य के कालेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों की विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धता को लेकर चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक तथा गुरुग्राम में विश्वविद्यालय स्थापित करने को लेकर भी विधेयक पारित कि ए गए।

इन बिलों को भी मिली मंजूरी

चंडीगढ़ — हरियाणा विधानसभा में नवंबर 2015 से लेकर फरवरी मार्च 2017 तक पारित किए गए विधेयकों को राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। गुरुवार को जिन बिलों को मंजूरी मिली वे हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2017, पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2017, हरियाणा विनियोग(एक)  विधेयक 2017, हरियाणा विनियोग (दो) विधेयक 2017, हरियाणा विधि अधिकारी संशोधन विधेयक 2017, हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र नियमन संशोधन बिल 2017, हरियाणा निगम संशोधन विधेयक 2017, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2017, हरियाणा सड़क ढांचा सुरक्षा विधेयक 2017, हरियाणा नर्स एवं नर्सदाई विधेयक 2017,  हरियाणा पशु मेला संशोधन बिल 2017, हरियाणा पंचायतीराज संशोधन विधेयक 2017, हरियाणा ग्राम सभा भूमि नियमन संशोधन बिल 2017 और हरियाणा आधार (वित्त. सब्सिडी. लाभ और सेवा) बिल 2017 हैं।

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