अदालत में जल्द हाजिर हो आरोप लगाने वाला
शिमला— मिड हिमालयन वाटरशैड प्रोजेक्ट के बंद होने के बावजूद कर्मचारियों के वेतन पर करोड़ों रुपए व्यय करने का आरोप लगाने वाले बिलासपुर निवासी प्रताप सिंह चंदेल को प्रदेश हाई कोर्ट ने निजी तौर पर अदालत के समक्ष तलब किया है। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए उप महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। ज्ञात रहे कि मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने बिलासपुर निवासी प्रताप सिंह चंदेल द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे उस पत्र पर संज्ञान लिया था, जिसके तहत प्रार्थी ने मिड हिमालयन वाटरशैड प्रोजेक्ट के बंद होने के बावजूद इसके कर्मचारियों के वेतन पर करोड़ों रुपए व्यय करने का आरोप लगाया था। उधर, राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में शपथपत्र दायर कर बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और झूठे हैं। मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
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