आउटसोर्स कर्मियों को दोबारा रखें नौकरी पर

By: Jun 15th, 2017 12:01 am

मंडी –  हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने आउटसोर्स कर्मियों के एक मामले में उन्हें राहत प्रदान करते हुए फिर से नौकरी पर रखने के आदेश दिए हैं। डीके शर्मा की एकल पीठ ने आउटसोर्सिंग के आधार पर प्रयोगशाला सहायक के रूप में सिविल अस्पताल पद्धर व प्राथमिक चिकित्सा केंद्र सुधार में कार्य कर रहे सुरेंद्र कौर व गौरव चौहान की अपील पर निर्णय दिया कि उन्हें फिर से नौकरी पर रखा जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें नौकरी से हटाए जाने पर रोक लगाते हुए इनकी सेवाओं को जनहित में उपयोगी माना। दूसरी तरफ कर्मचारी सुरेंद्र कौर के साथ गौरव चौहान ने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से ट्रिब्यूनल में शिकायत की थी कि वह दूरदराज के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें काम से हटा दिया गया। इससे इन अस्पतालों में लोग जरूरी सेवाओं से महरूम हो गए। इस पर संज्ञान लेते हुए ट्रिब्यूनल ने उनकी सेवाओं को जारी रखने के आदेश दिए व इन्हें निकाले जाने के निर्णय पर रोक लगा दी।

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