चरस तस्कर को चार वर्ष कैद

By: Jun 15th, 2017 12:05 am

चंबा —  स्पेशल व जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा योगेश जसवाल की अदालत ने करमदीन वासी चूल्ला तहसील चुराह को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 अप्रैल 2014 को मुख्य आरक्षी वीरेंद्र कुमार की अगवाई में पुलिस टीम ने घराटनाला के पास नाका लगा रखा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे करमदीन को निरीक्षण के लिए रोका गया। पुलिस को देखकर करमदीन घबरा गया। पुलिस ने शक के आधार पर करमदीन की तलाशी लेने पर कब्जे से 914 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने करमदीन के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने मामले की कागजी औपचारिकताएं पूरी कर चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद करमदीन को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए चार वर्ष की कैद व पच्चीस हजार जुर्माने की सजा दी है।

मारपीट के दोषी को एक वर्ष का कारावास

चंबा – अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंब पारस डोगर की अदालत ने प्यार सिंह वासी गांव लेच को मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी करार देते हुए एक वर्ष की कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा। अदालत ने प्यार सिंह को भादस की धारा 325 व 504 के तहत दोषी पाते हुए सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी करनैल सिंह ने की।

भारत मैट्रीमोनी पर अपना सही संगी चुनें – निःशुल्क रजिस्टर करें !


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App