जनजातीय क्षेत्रों में लागू हो वन भूमि अधिनियम

By: Jun 5th, 2017 12:05 am

रिकांगपिओ – प्रदेश सरकार पिछले चार वर्षों के दौरान प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। यहां तक कि केंद्र सरकार के वन भूमि अधिनियम 2006 को जमीनी स्तर पर लागू करने में भी विफल हुई है, जिस कारण आज प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के सैकड़ों लोग इस अधिनियम के लाभ से वंचित हैं। यह बात प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजातीय मोर्चा अध्यक्ष सूरत नेगी ने रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश प्रमुख वन भूमि अधिनियम 26 अनुसूचित मोर्चा रामानंद नेगी, प्रदेश एसटी मोर्चा महामंत्री सुभाष नेगी, एसटी मोर्चा जिला महामंत्री राजपाल नेगी और किन्नौर भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील नेगी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने जनजातीय लोगों को इस अधिनियम के लाभ से वंचित रखा है।  प्रदेश के अंदर अगर दो वर्षों के लिए नौतोड़ बहाल हुआ है तो यह राज्यपाल की देन है। उन्होंने बताया कि वन भूमि अधिनियम को लागू करवाने के लिए भाजपा अनुसूचित मोर्चा 30 जून तक एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर मांग करेगा कि जनजातीय क्षेत्रों में वन भूमि अधिनियम को लागू किया जाए।

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