जीएसटी से सोना होगा महंगा
कशमकश के बाद स्लैब तय, फुटवियर-बिस्कुट और रेडीमेड गारमेंट्स के दाम भी निर्धारित
श्रीनगर— जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में काफी कशमकश के बाद सोने पर तीन फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। फिलहाल सोने पर दो से 2.5 फीसदी के करीब टैक्स लागू होता है, ऐसे में तीन फीसदी टैक्स लागू होने से इसकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। उधर, 500 रुपए से अधिक के फुटवियर पर 18 फीसदी टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई है। 500 रुपए से कम कीमत वाले फुटवियर पर पांच फीसदी टैक्स लगेगा। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स को जीएसटी काउंसिल ने 12 फीसदी के स्लैब में रखने का फैसला लिया है। वहीं, सभी तरह के ब्रांडेड बिस्कुट्स पर 18 फीसदी टैक्स लागू होगा। फिलहाल लो प्राइस्ड बिस्कुट्स पर 20.6 फीसदी टैक्स लगता है। इसके अलावा रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क पर बिकने वाले पैकेज्ड फूड आइटम्स पर पांच फीसदी टैक्स लगेगा। बीड़ी पर सिगरेट की ही तरह 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा। बीड़ी पर फिलहाल 20 फीसदी के करीब टैक्स लगता है। बीड़ी पत्ता यानी तेंदु पत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लागू होगा। कृषि मशीनों और सोलर पैनल्स को भी पांच फीसदी के स्लैब में ही रखने का फैसला हुआ है। उधर, सिल्क और जूट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कॉटन और नेचुरल फाइबर पर पांच और मैनमेड फाइबर पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। यार्न पर पांच फीसदी और मैनमेड यार्न पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। सभी तरह के फैब्रिक पर पांच फीसदी टैक्स लगेगा। 1000 रुपए से कम के गारमेंट्स पर पांच फीसदी का टैक्स लगेगा। यही नहीं, जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया में मुनाफाखोरी की शिकायतों से निपटने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है।
पहली जुलाई के लिए सभी राज्य तैयार
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सभी राज्य पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने को राजी हो गए हैं। काउंसिल ने शनिवार को ट्रांजेशन प्रोविजंस और रिटर्न सहित बाकी नियमों को मंजूरी दे दी है।
सोने पर ऐसे रेट
अब तीन फीसदी जीएसटी, अभी 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी, मैन्युफेक्चरिंग पर एक प्रतिशत एक्साइज और बिक्री पर एक प्रतिशत वैट लगता है।
फुटवियर पर 18 फीसदी टैक्स
500 रुपए से अधिक के फुटवियर पर 18, 500 रुपए से कम कीमत वाले फुटवियर पर पांच फीसदी टैक्स। फिलहाल 500 से 1000 रुपए तक की कीमत वाले फुटवियर पर छह फीसदी टैक्स लगता है। राज्य वैट भी लगाते हैं।
टैक्सटाइल पर जीएसटी
सिल्क और जूट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कॉटन और नेचुरल फाइबर पर पांच फीसदी टैक्स लगेगा। 1000 रुपए से कम के गारमेंट पर पांच फीसदी और रेडीमेड गारमेंट पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा।
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