धर्मपुर में मनरेगा कानून का उल्लंघन
धर्मपुर – मनरेगा कानून के तहत मजदूरों को कार्यस्थल पर काम करवाने के लिए औजार देने का प्रावधान है, लेकिन उन्हें औजार नहीं दिए गए हैं। सूचना के अधिकार से ली गई जानकारी से यह तथ्य सामने आया है। जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह ने धर्मपुर की सभी 45 पंचायतों से जानकारी प्राप्त की है, जिसमें पता चला है कि किसी भी पंचायत में मजदूरों को औजार नहीं दिए गए हैं। भूपेंद्र ने इस बारे गत तीन जिला परिषद बैठकों में यह मुद्दा उठाया था, जहां परियोजना अधिकारी डीआरडीए ने बताया कि उन्होंने बीडीओ और पंचायतों को आदेश जारी कर दिए हैं। भूपेंद्र ने फरवरी माह में निदेशक ग्रामीण विकास विभाग को भी इसकी शिकायत की थी, जिसके चलते सभी खंडों को औजार देने के आदेश जारी किए गए थे, परंतु आरटीआई से यह खुलासा हुआ की हकीकत में कहीं भी मजदूरों को औजार नहीं दिए गए हैं। जिला पार्षद ने इसके लिए विकास खंड अधिकारी, परियोजना अधिकारी व उपायुक्त को जिम्मेदार ठहराया है। क्योंकि मनरेगा कानून के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी अधिकारियों व कर्मचारियों की है, परंतु मंडी जिला में इस कानून को लागू करने में कोताही बरती जा रही है। जिला व ब्लॉक स्तर पर हर माह इसकी समीक्षा बैठक होती हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वह आरटीआई के तथ्यों के आधार पर इसकी शिकायत सचिव ग्रामीण विकास विभाग शिमला व भारत सरकार दिल्ली को करेंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कर्रवाई की मांग करेंगे।
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