पीटीए टीचर्ज की ग्रांट रोकी

By: Jun 12th, 2017 12:15 am

शैक्षणिक योग्यता पूरी न करने वाले अध्यापकों को नहीं मिलेंगे लाभ

news शिमला  —  सरकार ने उन पीटीए शिक्षकों की ग्रांट पर रोक लगा दी है, जो शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते। उधर, सरकार के इस निर्णय के बाद पीटीए संघ बिफर गया है। इस तरह की अधिसूचना पहले अप्रैल में जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो पीटीए शिक्षक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते हैं, उन्हें ग्रांट इन एड जारी न की जाए। अगर कहीं पर ऐसे शिक्षकों को ग्रांट जारी होती है तो इसकी कटौती संबंधित डीडीओ के वेतन से होगी। अब एक बार फिर इसी अधिसूचना के आधार पर कई शिक्षकों की ग्रांट इन एड रोक दी गई है। विभाग के इस रवैये से पीटीए अनुबंध शिक्षक संघ भड़क गया है। पीटीए अनुबंध अध्यापक संघ के अध्यक्ष विवेक मेहता, महासचिव शिशुपाल गाजटा, उपप्रधान प्रताप फौजी, सहसचिव ललित ठाकुर, राज्य प्रभारी दिनेश ठाकुर, सलाहकार अमित मुखिया, राज्य समन्वयक माया राम कपूर, संघर्ष समिति अध्यक्ष सुभाष भारद्वाज, संघर्ष समिति प्रेस सचिव गगन चौहान ने कहा कि पीटीए अनुबंध शिक्षक प्रताडि़त हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2010 के बने नियम 2006-07 में नियुक्त शिक्षकों पर थोपे जा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने कैबिनट के निर्णय के माध्यम से जनवरी, 2015 को पहले ही पीटीए अनुबंध शिक्षकों को छूट दे दी थी। यह मानते हुए कि इन शिक्षकों की नियुक्ति 2006-07 की है और आईटीई एक्ट अगस्त, 2010 से लागू हुआ था। ऐसे में अब पीटीए शिक्षकों की ग्रांट भी रोक दी गई है। संघ के अध्यक्ष विवेक मेहता ने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2006-07 में हुई है, उन पर यह नियम लागू नहीं होने चाहिएं और उन्हें नियमों में एकमुश्त छूट दी जानी चाहिए।

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