पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियंता को 4 साल जेल
कुल्लू — भ्रष्टाचार मामले में संलिप्त लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को चार साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कुल्लू के स्पेशल जज प्रेमपाल रांटा की अदालत ने बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एक मामले में अभियोग साबित होने पर लोक निर्माण विभाग के एक अधिशाषी अभियंता को यह सजा सुनाई है उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में उक्त आरोपी के सरकारी वाहन से लाखों रुपए की राशि को पकड़ा गया था। 16 दिसंबर 2009 को विजिलेंस कुल्लू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से काजा से कुल्लू की तरफ आ रहे एक सरकारी वाहन को तलाशी के लिए मनाली के बाहंग में रोका। तलाशी के दौरान वाहन में रखे एक बैग से 9.44 लाख रुपए की राशि बरामद की गई,जिसके आधार पर विजिलेंस ने गाड़ी में सवार तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इनमें अधिशाषी अभियंता के अलावा एक सहायक अभियंता व एक कनिष्ठ अभियंता भी शामिल थे। उस समय ये सभी अधिकारी काजा में तैनात थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें व गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी अधिशाषी अभियंता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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