सजा के साथ जुर्माना भी किया

By: Jun 16th, 2017 12:05 am

चंबा —  स्पेशल व जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा योगेश जसवाल की अदालत ने हरि सिंह पुत्र श्रीधर वासी गांव थेवा तहसील सलूणी को चरस तस्करी के मामले में मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 16 फरवरी 2015 को एएसआई मदनलाल की अगवाई में टीम बनीखेत बस अड्डे पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान बस अड्डे के समीप खडे़ हरि सिंह ने पुलिस टीम को देखकर घबराकर मौके से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने हरि सिंह का पीछा कर उसे दबोचने में सफलता हासिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हरि सिंह को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए दो वर्ष की कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।

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