सलाखों के पीछे भेजे दो चरस तस्कर

By: Jun 16th, 2017 12:05 am

चंबा —  अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा पारस डोगर की अदालत ने पवन कुमार पुत्र बेली राम वासी गांव ओथल पोस्ट आफिस साहो को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी करनैल सिंह जरियाल ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 12 फरवरी 2015 की रात्रि साहो मार्ग पर पाडला चौक के समीप मुख्य आरक्षी वीरेंद्र कुमार की अगवाई में पुलिस टीम ने नाका लगा रखा था। इसी दौरान वहां से सिल्लाघ्राट- साहो चौक से पैदल आ रहे पवन कुमार ने पुलिस टीम को देखकर घबराकर मौके से भागने का प्रयास किया। पुलिस को पवन की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर पीछा कर धर दबोचा। पुलिस ने शक के आधार पर पवन  की तलाशी लेने पर कब्जे से 724 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने पवन के खिलाफ सदर थाना में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पवन कुमार को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए चार वर्ष की कैद व बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।

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