सहारा प्रमुख सुब्रत दस दिन में जमा करवाएं 709.82 करोड़
नई दिल्ली — उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड (सेबी) के साथ विवाद में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को दस और कार्यदिवसों की मोहलत देते हुए 709.82 करोड़ रुपए सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में जमा कराने को कहा है। वहीं, न्यायालय ने सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि आगामी पांच जुलाई तक बढ़ा दी। उस दिन इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अवकाशकालीन पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यदि शेष राशि निर्धारित अवधि (चार जुलाई) तक जमा नहीं कराई जाती है तो अवमाननाकर्ता (सुब्रत रॉय) को फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। सहारा प्रमुख की ओर से जिरह कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने अदालत से अपने आदेश की उक्त पंक्ति को हटाने का यह कहते हुए विशेष अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल अदालत कक्ष में मौजूद हैं और वह ईमानदारी पूर्वक शेष राशि आगामी 10 कार्यदिवस के भीतर जमा करा देंगे, लेकिन न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह वाक्य काटने से मना कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सीधा फार्मूला है, रुपए जमा कराइए। भुगतान कीजिए और जेल से निकल जाइए।
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