ऑडिटर को 20 हजार के लेन देन का भी देना होगा ब्यौरा

By: Jul 7th, 2017 12:04 am

newsनई दिल्ली— ऑडिटरों को अपने ग्राहकों की ओर से आयकर अधिकारियों के सामने (ऑडिट) रिपोर्ट फाइल करते समय उसमें अचल संपत्ति के सिलसिले में 20000 रुपए से अधिक के लेन-देन का भी ब्यौरा देना होगा। आयकर अधिनियम के तहत 50 लाख रुपए से अधिक की सकल आय अर्जित करने वाले पेशेवरों और एक करोड़ रुपए से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने खाते का अंकेक्षण कराना होगा। वर्ष 2018-19 से कंपनियों के लिए कारोबार की सीमा बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दी गई है। ऑडिटरों को आयकर रिटर्न के साथ दाखिल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में लिए गए कर्ज और 20000 रुपए से अधिक की अदायगी का उल्लेख करना होता था। अब इस रिपोर्ट में संपत्ति से जुड़े 20000 रुपए से अधिक के लेन-देन का भी उल्लेख करना होगा। इस कदम से वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता आएगी तथा कर अपवंचन रोकने में मदद मिलेगी।

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