ग्रेच्युटी में बढ़ेगी टैक्स छूट

By: Jul 18th, 2017 12:06 am

कर सीमा 10 से बढ़कर 20 लाख रुपए करने की तैयारी में सरकार

NEWSनई दिल्ली— संसद के मानसून सेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस सत्र में भी सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। इनमें से एक ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन भी है। इसके तहत सरकार ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट को दोगुना कर सकती है। अब तक 10 लाख रुपए से अधिक राशि की ग्रेच्युटी पर टैक्स लगता रहा है, लेकिन अब ग्रेच्युटी पर छूट की सीमा को 20 लाख रुपए तक करने की तैयारी है। कैबिनेट ने इस साल 15 मार्च को ही इस फैसले को मंजूरी दी थी। रिटायरमेंट के बाद नियोक्ता की ओर से इंप्लाई को ग्रेच्युटी की रकम दी जाती है। इसके अलावा कंपनियां पांच साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने पर भी कर्मचारियों को यह लाभ देती हैं। मौजूदा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि पर टैक्स में छूट मिलती है यानि सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता। दूसरी तरफ गैर-सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की 10 लाख रुपए तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसके बाद टैक्स चुकाना होता है। 10 या उससे अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले संस्थानों पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है। इस एक्ट के तहत यदि कोई संस्थान इस एक्ट के दायरे में एक बार आ जाता है तो कर्मचारियों की संख्या 10 से कम होने पर भी उस पर यह नियम लागू रहता है। यदि कोई संस्थान इसके अंतर्गत नहीं है तो वह अपने कर्मचारियों को एक्सग्रेशिया पेमेंट कर सकता है।

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