डिपो होल्डर्स का पंजीकरण जरूरी

By: Jul 6th, 2017 12:01 am

शिमला – अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तरुण कपूर ने कहा है कि सभी उचित मूल्यों के दुकानधारकों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य दुकानधारकों को पंजीकरण करवाना, ताकि उन्हें निगम से खरीदे गए सामान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिल सके। उचित मूल्य दुकानधारकों को हर माह बिक्री आधारित रिटर्न भरनी होगी। उन्होंने कहा कि जो उचित मूल्य दुकानधारक पंजीकरण नहीं करेंगे उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के कम्प्यूटर डाटा बेस में भी अपडेट कर दिया गया है।

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