न काटें आईटीआई के इंस्ट्रक्टर का वेतन

By: Jul 11th, 2017 12:01 am

मंडी —  अनुदेशक के वेतन से कोई कटौती न की जाए तथा उसे सभी लाभ भी तीन माह के अंदर दिए जाएं। यह आदेश मंडी सर्किट के दौरान प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के चेयरमैन न्यायमूर्ति वीके शर्मा ने सचिव तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश, निदेशक तकनीकी शिक्षा सुंदरनगर तथा प्रधानाचार्य आईटीआई को जारी किए हैं। प्रार्थी अनुदेशक चतर सिंह राणा निवासी गांव बैहली, जिला मंडी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नौकरी करता है तथा उसके वेतन से कटौती 1289 रुपए प्रति माह यह कहकर शुरू कर दी कि उसे 24972 रुपए गलती से ज्यादा दे दिए गए हैं।  प्रार्थी ने इस बारे में ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कि उससे कटौती न की जाए। उसने न कभी ज्यादा पैसे मांगे, न ही ज्यादा गलत पैसे देने वाला कोई गलत तथ्य दिया।  प्रार्थी ने याचिका में यह भी कहा था कि उसे एक अतिरिक्त कक्षा को पढ़ाने का जिम्मा दिया गया है और इस तरह उसको नियम के अनुसार 20 प्रतिशत की वृद्धि बेसिक-पे दी जाए। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने आदेश किए कि यह मामला ट्रिब्यूनल द्वारा पहले ही पारित एक फैसले के अंतर्गत यह फैसला कवर होता है तथा प्रार्थी को तीन माह में सभी लाभ दे दिए जाएं।

भारत मैट्रीमोनी पर अपना सही संगी चुनें – निःशुल्क रजिस्टर करें !


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App