प्रदेश में दिव्यांगों का भी स्वास्थ्य बीमा

By: Jul 13th, 2017 12:01 am

40 फीसदी से ज्यादा अपंगता वालों को सुविधा, इंश्योरेंस कंपनी को सौंपा जिम्मा

बिलासपुर —  अब हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग भी बीमा योजना के दायरे में आएंगे। जिला कल्याण विभाग के माध्यम से स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 40 फीसदी से अधिक अपंगता वालों का केंद्र सरकार एक लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करेगी। बीमा करने के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस को जिम्मा सौंपा गया है। खास बात यह है कि एक साल के लिए किए जा रहे बीमा के तहत दिव्यांगों को 357 रुपए की प्रीमियम राशि ही जमा करवानी होगी। जानकारी के मुताबिक अभी तक दिव्यांगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस वर्ग को लाभान्वित करने का अहम फैसला लिया है। इस बाबत जिलों के डीसी को आदेश जारी हो चुके हैं। जिला कल्याण विभाग के माध्यम से दिव्यांगों के लिए संचालित स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत काम शुरू होगा। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि कई जिलों में दिव्यांगों को इसकी सुविधा मिल गई है, लेकिन बिलासपुर में अभी तक औपचारिकताएं पूर्ण होने पर दिव्यांग इस सुविधा से लाभान्वित होंगे। इस योजना में दिव्यांगों की आय तीन लाख से कम होनी चाहिए। इस संदर्भ में जिला उपायुक्त के माध्यम से जल्द ही एक कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। जहां पर संबंधित विभाग दिव्यांगों की लिस्ट जारी करके उस आधार पर इस सुविधा का डाटा तैयार करेगा। फिर भी अगर कोई दिव्यांग छूट जाता है, तो वह कल्याण विभाग में जाकर अपना बायोडाटा जमा करवा सकता है। बीमा होने पर इन लोगों को एक लाख रुपए वार्षिक चिकित्सा व्यय की सुविधा मिलेगी। यहीं नही, चिकित्सा व्यय कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत  आवेदक परिवार के अन्य आश्रित तीन अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बीपीएल से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता उपकरण, कृत्रिम अंग जैसे वाकिंग स्टिक्स, वाकर्ज, श्रवण यंत्र, नजर के चश्मे, दांत के लिए शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। फिलहाल अभी तक विभाग ने शिविर की डेट निर्धारित नहीं की है। जल्द ही डेट फिक्स करके इस शिविरों में दिव्यांगों को इसकी सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि शिविरों में लाभान्वित होेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड तथा बीपीएल प्रमाण पत्र, जिसकी वैद्यता होने के साथ शिविर में उपस्थित होना पड़ेगा।

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