बिना लाइसेंस के दवा बेचने पर तीन वर्ष कैद
चंबा — जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा योगेश जसवाल की अदालत ने गुरुवार को बिना लाइसेंस के दवा बेचने के आरोप में कर्जन पीयूष राज को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी ड्रग इंस्पेक्टर नरेंद्र ठाकुर ने की। उन्होंने बताया कि कर्जन पीयूष राज कलीयूं गांव में दवा विक्रेता के तौर पर काम कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जब कर्जन पीयूष राज की दुकान का निरीक्षण किया तो वह अधिकृत लाइसेंस पेश नहीं कर पाया। जिस पर पीयूष राज के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ड्रग एंड कोस्मेटिक एक्ट के तहत मामला बनाकर आगामी कार्रवाई हेतु चालान अदालत में पेश कर दिया। नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि अदालत ने कर्जन पीयूष राज को बिना लाइसेंस के दवा बेचने का दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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