संविधान पीठ गठन के लिए अर्जी की सलाह

By: Jul 8th, 2017 12:02 am

नई दिल्ली— उच्चतम न्यायालय ने विशिष्ट पहचान संख्या की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को संवैधानिक पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करने की सलाह दी है। न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करने को कहा। न्यायालय ने कहा कि आधार से जुड़े सभी मुद्दों पर संवैधानिक पीठ को फैसला करना चाहिए। आधार को लेकर निजता के अधिकारों के हनन समेत जो भी मुद्दे आ रहे हैं, उनका निदान पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ही कर सकती है। न्यायालय ने आधार को लेकर अंतरिम रोक संबंधी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार आधार को एकाग्रता शिविर की तरह इस्तेमाल कर रही है, ताकि वह एक जगह से ही सभी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रख सके।

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