संस्थानों में फीस के साथ फंड वसूलने पर कोर्ट सख्त

By: Jul 4th, 2017 12:01 am

शिमला – निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा फीस के साथ-साथ कई तरह के फंड वसूलने पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। एक दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और अजय मोहन गोयल  की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सूचना के अनुसार कुल्लू जिला के अभिषेक राय ने स्थानीय प्रशासन के ध्यान में लाया था कि जिला के सभी निजी शैक्षणिक संस्थान फीस के साथ-साथ कई तरह के फंड वसूल रहे हैं, जो कि हाई कोर्ट के आदेशों के विपरीत है। खंडपीठ ने इस मामले में नोटिस जारी कर 24 जुलाई के लिए जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट पहले भी राज्य सरकार को आदेश दे चुका है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रदेश भर में कोई भी निजी शैक्षणिक संस्थान बिल्डिंग फंड, डिवेलपमेंट फंड और आधारिक संरचना फंड फीस न वसूलें। हाई कोर्ट ने प्रधान सचिव शिक्षा को आदेश  दिए थे कि वह सभी शैक्षणिक संस्थानों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी करें कि वे अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर संस्थान संबंधी सभी जानकारी अपलोड करें। हाई कोर्ट ने निर्णय की अक्षरश अनुपालना न किए जाने की स्थिति में कहा था कि यह अदालत की अनुपालना का मामला माना जाएगा। अदालत ने सरकार के मुख्य सचिव को आदेश दिए थे कि एक कमेटी का गठन करे, जिसका काम प्रदेश भर के सभी सरकारी/ गैरसरकारी/ निजी शैक्षणिक संस्थानों की जांच करे और तीन महीनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट अदालत के समक्ष दायर करे।


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