सुनवाई 18 तक टली
शिमला — पुलिस विभाग में आईपीएस अधिकारियों को गलत पदोन्नति दिए जाने के मामले की सुनवाई 18 अगस्त तक टल गई है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में जवाब तलब कर दिया गया है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पत्र में आरोप लगाया है कि प्रदेश के पुलिस विभाग में आईपीएस अधिकारियों को गलत पदोन्नति दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में बीएनएस नेगी को डीजीपी के पद पर नियमों के विपरीत पदोन्नत किया गया। नवंबर, 2016 में पुलिस विभाग में डीजीपी का कोई भी पद रिक्त नहीं था, फिर भी सचिव (गृह) ने मुख्य सचिव को लिखा कि यदि डीजीपी का पद खाली न हो तो क्या इस पद पर पदोन्नति की जा सकती है या नहीं। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि मुख्य सचिव वीसी फारका, तरुण श्रीधर, प्रबोध सक्सेना और डीजीपी संजय कुमार ने बीएनएस नेगी की पदोन्नति के लिए नियमों को दरकिनार किया।
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