होटल के कमरे की सील हटाने के आदेश
नई दिल्ली— दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को एक पांच सितारा होटल के उस कमरे की सील हटाने का आदेश दिया, जहां कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 2014 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत मिली थीं। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने कमरा नंबर 345 की सील हटाने के होटल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने कमरे का सील हटाने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक होटल के एक कर्मचारी ने कोर्ट को बताया कि मामले में साक्ष्य से संबंधित कोई भी वस्तु जांचकर्ता ले सकते हैं। कर्मचारी ने दावा किया कि पुलिस और फोरेंसिक की टीम कई बार होटल के इस कमरा का छान-बीन कर चुकी है और अब इसे सील रखने की कोई जरूरत नहीं है। यही नहीं, कोई भी जांच एजेंसी पिछले एक साल से कमरे का दौरा नहीं किया। होटल ने दावा किया कि कमरे की सीलिंग के कारण उसे बीते तीन वर्ष में 50 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इस कमरे का किराया 55 हजार से 61 हजार रुपए प्रति रात के बीच है। होटल ने दावा किया कि कई बार पुलिस और फारेंसिक टीमों ने इस कमरे का दौरा किया और उसे अब सील रखने की जरूरत नहीं है।
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