50 हजार से ज्यादा के गिफ्ट्स पर जीएसटी

By: Jul 11th, 2017 12:08 am

newsनई दिल्ली— केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि 50 हजार रुपए से ज्यादा की कीमत के गिफ्ट्स पर जीएसटी लगेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 50 हजार रुपए से अधिक के गिफ्ट आप साल भर में बिना जीएसटी भरे नहीं दे सकते। अगर आपने अपने कर्मचारी को गिफ्ट के नाम पर 50 हजार रुपए साल भर के अंदर खर्च किए हैं, तो इस पर जीएसटी लग सकता है। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बोनस के नाम पर भी अब मनमानी करके गिफ्ट कहकर जीएसटी से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगर गिफ्ट सालभर में 50 हजार से कम के दिए जाते हैं, तो ये गिफ्ट जीएसटी से बाहर रहेंगे। वहीं, क्लीयरटैक्स के सीईओ अर्चित गुप्ता ने बताया कि मंत्रालय का कहना है कि अगर किसी ने अपने कर्मचारी को कोई ऐसा बिजनेस गुड या एसेट दिया है, जो निजी काम के लिए है और बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है और उसमे भुगतान किया गया है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। साफ है कि अगर कोई गुड को सप्लाई माना जाता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। दरअसल, कई कंपनियों में सैलरी को लेकर अलग अलग क्राइटेरिया अपनाए जाते हैं। कई जगहों पर असली सैलरी कुछ और होती है, पर उन्हें कम करके दिखाया जाता है। बाकी की सैलरी बोनस, गिफ्ट के तौर पर दिखाई जाती है, ताकि टैक्स की चोरी की जा सके।

फूड प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने को मिली मंजूरी

नई दिल्ली — अमरीका की ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन के भारत में खाद्य उत्पादों की खुदरा बिक्री में 50 करोड़ डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यह प्रस्ताव विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के पास लंबित पड़ा हुआ था, लेकिन अब इस बोर्ड को ही समाप्त कर दिया गया है और औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस प्रस्ताव के मुताबिक अमेजन भारत में एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी खोलेगी जो इस कारोबार का संचालन करेगी। यह खाद्य उत्पादों का संग्रहण करेगी और उनकी ऑनलाइन बिक्री करेगी। वर्तमान में सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी हुई है।

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