एचपीयू भवन के लिए डेडलाइन तय
शिमला — हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के आधे-अधूरे भवन को कार्यात्मक बनाने के लिए राज्य सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोएल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को आदेश दिए है कि वह तुरंत प्रभाव से प्रधान सचिव गृह की अध्यक्षता वाली कमेटी का गठन करे। अदालत ने आदेश दिए कि नगर निगम आयुक्त, डीसी शिमला, निदेशक शहरी विकास और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार इस कमेटी के सदस्य होंगे। अदालत ने इस कमेटी को आदेश दिए कि वह सुनिश्चित करें कि राजस्व रिकार्ड में विश्वविद्यालय का नाम हो और नगर निगम द्वारा इसका नक्शा पास किया जाए। इस भवन का निरीक्षण किया जाए और यदि फंड की जरूरत पड़ती है तो जरूरी कदम उठाए जाएं। अदालत ने कमेटी को सुनिश्चित किया है कि उक्त भवन 31 दिसंबर तक कार्यात्मक किया जाए। खंडपीठ ने मुख्य सचिव और कमेटी के चेयरमैन को आदेश दिए कि वे अपने-अपने निजी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताएं कि इस बारे में क्या कदम उठाए गए। मामले की सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की गई है।
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