एसआईटी ने सौंपे शपथ पत्र
कोटखाई मामले में हाई कोर्ट में छह सितंबर को होगी सुनवाई
शिमला – कोटखाई में हुए छात्रा बलात्कार और हत्या प्रकरण में हाई कोर्ट के आदेशानुसार प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम के सदस्यों की ओर से गुरुवार को शपथ पत्र दायर किए गए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने इन सभी प्रतिवादियों को निजी शपथ पत्र दायर करने के आदेश दिए थे। अब इस मामले पर सुनवाई 6 सितंबर के लिए निर्धारित की है। ज्ञात रहे कि इससे पूर्व हाई कोर्ट ने एसआईटी के सभी सदस्यों को शपथ पत्र दायर करने के आदेश दिए थे। इनमें छह जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक की गई जांच के सभी तथ्य अदालत के समक्ष रखने को कहा गया था। न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए डीजीपी सोमेश गोयल, एसआईटी प्रमुख जांच अधिकारी आईजीए जहूर जैदी, एएसपी भजन सिंह नेगी, डीएसपी रत्न नेगी, ठियोग के डीएसपी मनोज जोशी, एसआई धर्मसेन नेगी, एएसआई राजीव कुमार, कोटखाई थाना के पूर्व एसएचओ राजिंद्र सिंह, एएसआई दीप चंद ने ये शपथ पत्र उच्च न्यायालय में दायर किए।
आशीष की याचिका पर सुनवाई से इनकार
कोटखाई छात्रा रेप और मर्डर मामले में गिरफ्तार किए गए आशीष चौहान की जमानत याचिका की सुनवाई करने से हाई कोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने भी सुनने से मना कर दिया है। इससे पहले न्यायाधीश चंद्र भूषण बरोवालिया ने भी उसकी जमानत याचिका सुनने से मना कर दिया था। प्रार्थी आशीष चौहान ने हाई कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की है। अब प्रार्थी की जमानत याचिका को हाई कोर्ट के किसी और न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा।
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