कुरुक्षेत्र पवित्र शहर घोषित

By: Aug 30th, 2017 12:02 am

थानेसर-पेहोवा में मांस की खरीद-बिक्री पर लगा बैन, सीएम ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

चंडीगढ़ —  ऐतिहासिक धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र को पवित्र शहर घोषित कर दिया गया है। इस फैसले के साथ ही थानेसर और पेहोवा पालिका क्षेत्र में मांस व इससे जुड़े उत्पाद की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह बैन लग जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि कुरुक्षेत्र समृद्ध धार्मिक इतिहास व करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में थानेसर और पेहोवा पालिका क्षेत्र में मांस व मांस उत्पादों की बिक्री को बैन करना जरूरी था और इसलिए कुरुक्षेत्र को पवित्र शहर घोषित किया है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों के वक्त भी यह मांग उठी थी, लेकिन इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। कविता जैन ने बताया कि साल 1971 में पालिका थानेसर ने शराब, मांस बिक्री प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को पास किया गया था। इसके बाद साल 1982, 2009 और 2011 में दोबारा प्रस्ताव पारित हुए और मांस और शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पास किए गए। यही नहीं जिला प्रशासन व पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने भी कुरुक्षेत्र को पवित्र शहर का दर्जा दिया था। साल 2014 में पालिका थानेसर क्षेत्र में दो होटलों में मांस बिक्री करते पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिस पर वह हाई कोर्ट चले गए थे। अब सरकार ने पालिका के प्रस्ताव को मजबूती देते हुए कुरुक्षेत्र को पवित्र शहर घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अब पालिका थानेसर, पेहोवा में पूर्ण मजबूती के साथ मांस उत्पाद बिक्री नहीं हो सकेगी।

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