नियमों के खिलाफ जाने पर कार्रवाई

By: Aug 13th, 2017 12:02 am

कैथल में प्रधान-उपप्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा

कैथल— जिला उपायुक्त सुनीता वर्मा ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पैटिशन नंबर 10352 ऑफ 2017 के तहत पारित आदेशों की अनुपालना में जिला परिषद के प्रधान व उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु 19 अगस्त को प्रातः दस बजे स्थानीय जिला परिषद के हाल में एक बैठक बुलाई है। माननीय उच्च न्यायालय में जिला परिषद के 14 सदस्यों द्वारा प्रधान एवं उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने की मांग की गई थी। इस बैठक में जिला परिषद के प्रधान व उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत यह बैठक बुलाई है। उपायुक्त ने जिला परिषद की बैठक के लिए पार्षदों को भाग लेने के बारे में नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस की प्रति गांव करोड़ा से सुदेश रानी, अंजू, संदीप कोटड़ा, पतासो देवी, सुमन कुमारी, शकुंतला देवी,सुदेश,मोसिया,मुनीष, रेणु, सुखविंद्र कौर,भाग सिंह, सुरजीत सिंह, नीलम देवी, राजेश कुमार, इंद्र सिंह, पारा राम, रति राम,मंजू देवी, कमलेश तथा रिंपी देवी के अतिरिक्त कुरुक्षेत्र लोक सभा सांसद तथा कैथल, पूंडरी, गुहला एवं कलायत विधानसभाओं के विधायकों को भेजी गई है।

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