रेप-हत्या के दोषी को उम्रकैद
कुल्लू – सेशन जज कुल्लू राकेश चौधरी की अदालत ने रेप और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोप तय होने के बाद यह सजा मनाली के 17 मील निवासी कमल कुमार पुत्र गरीब दास को सुनाई गई है। कमल कुमार के खिलाफ मनाली थाना में आईपीसी की धारा 302, 376, 511 के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद माननीय न्यायालय में मामले का ट्रायल चल रहा था। जिसके चलते आरोप तय होने पर उक्त शख्स को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी एनएस कटोच ने बताया कि 16 दिसंबर, 2014 को एक महिला ने मनाली थाना में अपनी 14 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसके बाद उसकी नबालिग बेटी नदी के किनारे मृत मिली थी। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को ढूंढ निकाला था और उसके बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया था। उक्त आरोपी ने 14 वर्षीय नाबालिगा के साथ पहले दुष्कर्म किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी।
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