सड़क किनारे रेस्तरां-बार में मिलती रहेगी शराब
शिमला— सड़क किनारे खुले रेस्तरां और बार में बिकने वाली शराब पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नेशनल हाई-वे से शराब ठेके हटा दिए गए थे, लेकिन रेस्तरां और बार को लेकर संशय कायम था, जो कि अब नहीं रहा है। प्रदेश सरकार पहले ही इस मामले को लेकर अध्यादेश लाई थी, जिससे यहां पर पुरानी व्यवस्था सुचारू थी, लेकिन अब इस अध्यादेश पर विधेयक भी लाया गया है। विधेयक के पारित होेते ही यह कानून में शुमार हो जाएगा, लिहाजा इन्हें किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी। गुरुवार को आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने इससे संबंधित हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक-2017 सदन में पेश किया। शुक्रवार को इस पर चर्चा के साथ इसे पारित किया जाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पंजाब, हरियाणा समेत दूसरे राज्यों ५ने भी सड़कों के किनारे खुले या शहरों में खुले रेस्तरां व बार में शराब परोसने को लेकर मंजूरी दी है, जिसके लिए वहां पर भी कानून में संशोधन किया गया है। इसी तर्ज पर हिमाचल में भी 30 जून को एक अध्यादेश लाकर सरकार ने रेस्तरां में शराब परोसने की इजाजत दी, जिनको इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस अध्यादेश पर अब संशोधित विधेयक सदन में लाया गया है, क्योंकि तब विधानसभा सत्र नहीं था। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कोई और आदेश भी दिया है, जिसमें रेस्तरां और बार को राहत दी गई है।
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