सहायक लाइब्रेरियन को दो एक समान सिलेक्शन स्केल

By: Aug 12th, 2017 12:03 am

newsहमीरपुर  —  सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए सहायक लाइब्रेरियन को एक समान सिलेक्शन स्केल देने का अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पारित आदेशों में कहा है कि राज्य सरकार पूरे काडर को एक बराबर सिलेक्शन स्केल तुरंत प्रभाव से जारी करे। इस निर्णय के बाद प्रदेश के 400 से ज्यादा सहायक लाइब्रेरियंस को सिलेक्शन स्केल में 25 से 30 हजार का लाभ मिलेगा। हिमाचल सरकार ने इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस बानू मति की खंडपीठ ने इसे खारिज करते हुए सहायक लाइब्रेरियन काडर के हक में फैसला सुनाया। सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीडी सरस्वती व अन्य ने अपनी याचिका में एक समान सिलेक्शन स्केल की मांग की थी। इसमें कहा गया था कि सहायक लाइब्रेरियंस की नियुक्ति से लेकर पे-स्केल तक पिक एंड चूज किया जा रहा है। राज्य में 27 सहायक लाइब्रेरियंस को हिमाचल सरकार में सिलेक्शन स्केल जारी किया है। इसके बाद भर्ती किए गए सहायक लाइब्रेरियंस को टीजीटी का स्केल प्रदान किया गया था। इनमें से कई लाइबे्ररियंस को विभाग ने टीजीटी स्केल भी प्रदान नहीं किया था। लिहाजा एक ही विभाग में एक ही पद पर सेवाएं दे रहे सहायक लाइब्रेरियन इस बंदरबांट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हिमाचल सरकार को फटकार लगाते हुए एक समान सिलेक्शन स्केल देने का फैसला सुनाया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को डबल बैंच में चुनौती देते हुए हिमाचल सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहायक लाइब्रेरियंस के हक में फैसला सुनाया है। सिलेक्शन स्केल के मसले पर हाई कोर्ट में भी अलग से सुनवाई चल रही है। पिछले माह 26 जुलाई को हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के निदेशक को तलब कर दो सप्ताह के भीतर सहायक लाइब्रेरियन को एक समान सिलेक्शन स्केल देने के आदेश दिए थे। इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन पुनर्विचार याचिका का हवाला देते हुए कोर्ट से राहत ली थी। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेशों के बाद राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से सहायक लाइब्रेरियन के पूरे काडर को एक समान सिलेक्शन स्केल देना पड़ेगा।

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