स्कूलों में योग जरूरी करने की याचिका खारिज

By: Aug 9th, 2017 12:01 am

नई दिल्ली – उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय योग नीति बनाने और देश भर में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए योग आवश्यक करने संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एमबी लोकुर की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के मुद्दे पर सरकार ही फैसला कर सकती है। यह हमारा काम नहीं है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या नहीं। हम इस बारे में कुछ कहने के अधिकारी नहीं हैं।

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