12वीं में लेने ही होंगे 50 फीसदी अंक

By: Aug 12th, 2017 12:01 am

शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करने को अप्रशिक्षित शिक्षकों को 2019 तक का समय

शिमला   – केंद्र के निर्देशों के बाद प्रदेश शिक्षा विभाग ने सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इस गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षक 2019 तक जरूरी शैक्षणिक योग्यता की शर्त को पूरा करें। विभाग ने यह भी साफ किया है कि यह आखिरी मौका है, इसके बाद योग्यता पूरी न करने वाले शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।  केंद्र के निर्देशों के मुताबिक सभी ऐसे अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन) करना अनिवार्य है तथा डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम पात्रता कक्षा 12वीं में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। जिस अध्यापक के 12वीं कक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक हैं, वे अस्थायी तौर पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे तथा वे अपनी प्रतिशतता सुधारने के लिए एनआईओएस को आवेदन कर सकते हैं। एनआईओएस द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण के लिए अपनी कार्यालय वेबसाइट पर ऑनलाइन स्वयं पोर्टल तैयार किया गया है। पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। एनआईओएस पोर्टल पर अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों का पंजीकरण 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच राज्य समन्वयक व स्कूलों के प्रधानाचार्य प्रमुख द्वारा पूरा करना होगा। हाल ही में भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अप्रशिक्षित प्राथमिक अध्यापक जो सरकारी, सरकार से अनुदान प्राप्त एवं निजी स्कूलों में कार्यरत हैं, को आरटीई अधिनियम 2009 के धारा 23 (2) को संशोधित कर निर्धारित सेवा योग्यता प्राप्त करने की प्रशिक्षण अवधि को 31 मार्च, 2015 से 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाया गया है। आपेक्षित न्यूनतम सेवा योग्यता को सुधारने का यह आखिरी मौका होगा। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत सरकारी, सरकार से अनुदान प्राप्त एवं निजी स्कूलों में कार्यरत कोई भी शिक्षक पहली अप्रैल 2019 तक अप्रशिक्षित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें पहली अप्रैल से आगे सेवा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद ऐसे शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तथा संबंधित निजी स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी।

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